जिलेमें धारा 144 लागू,सभा-सम्मेलन पंर लगा प्रतिबंध।

बिलासपुर

ब्यूरो

बिलासपुर-वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लगातार सावधानी भरे कदम उठा रही है।इसी क्रम में आज पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है।इसके बाद जिले में व्यक्तियों के किसी भी उद्देश्य से इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गयी है।

कोरोना वायरस से बचाव और फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपाय के अंतर्गत आज प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया है।जिले में 144 लागू होने के बाद जिले में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस , धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमो के आयोजन पंर प्रतिबंध लग गया है।यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह दंडनीय माना जायेगा।

इसके अलावा कोरोना से संबंधित व्यक्ति को स्वयं आकर इलाज कराना बाध्य कर दिया गया है।यदि कोई व्यक्तिविदेश से आया है और कोरोना से संक्रमित है तो उसे शासकीय निर्देश मानने की बाध्यता होगी।

कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी और सलाह के लिए 104 पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध है।

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