दो और राशन दुकानों के विक्रेताओं और एक अध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर के आदेश

तख़तपुर

ब्यूरो- लॉक डाउन जैसे कठिन समय में भी गरीबों के राशन पर डंडी मारने वालो के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है।प्रभारी एसडीएम और प्रशिक्षु आईएएस देवेश ध्रुव ने आज फिर दो शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं और एक संचालक स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।ग्राम पंचायत गुनसरी और सागर के राशन दुकानों में जांच के दौरान राशन सामग्री चावल शक्कर और नमक का गबन किया जाना पाया गया था।

लॉक डाउन की अवधि गुजारना गरीबों के लिए कठीन न हो इसलिए शासन द्वारा मुफ्त चावल दिया जा रहा है।लेकिन बांटने वाले विक्रेता अधिकारियों की शह और मिलीभगत कर इसमे अपना स्वार्थ सिद्ध करने और चावल के गबन करने में लगे हुए है।लेकिन न्याय अभी जिंदा है और लोगो की आवाज सुनी जा रही है।इसीलिए ऐसे लोगो पर कार्यवाह भी हो रही है।कल मोछ के राशन दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश किया था । आज फिर से दो शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक स्व सहायता समूह की अध्यक्ष और विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

ग्राम पंचायत गुनसरी में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन सफुरा माता स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा था।इसके समूह की अध्यक्ष कांति देवी भंडारी है जिसमे विक्रेता का काम गुलजीत सिंह भंडारी है।21 अप्रैल को लोगो की शिकायत और तहसीलदार भूपेंद्र जोशी के निर्देश और उपस्थिति में जांच करने पहुंचे फ़ूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल को ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें केवल एक माह का चावल दिया गया है।दूसरे माह का चावल नही दिया जा रहा है। जांच में संचालक समूह और विक्रेता के द्वारा 201.5 क्विंटल चावल, 2.68 क्विंटल शक्कर,2.81 क्विंटल नमक का गबन पाया गया है।

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इसी तरह तखतपुर जनपद क्षेत्र के सागर में भी ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में पहुँची नायब तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल,खाद्य निरीक्षक मनोज बघेल को 368.53 क्विंटल चावल,8.28 क्विंटल शक्कर और 6.77 क्विंटल नमक का गबन किया जाना मिला ।यहां के राशन दुकान का संचालन सेवा सहकारी समिति सकर्रा के द्वारा किया जा रहा था।इस राशन दुकान में विक्रेता का काम राजेन्द्र कौशिक पिता स्व. पुनऊ राम कौशिक करता था।

दोनो राशन दुकानों से जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद प्रभारी एसडीएम देवेश ध्रुव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 11 (3) 13 (1) और 15 तथा अनुबंध पत्र के शर्तों का उल्लंघन पाया । इसके आधार पर खाद्य निरीक्षक मनोज बघेल को गुनसरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक समूह की अध्यक्ष कांति देवी भंडारी विक्रेता गुलजीत सिंह भंडारी और ग्राम सागर के शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान के विक्रेता राजेंद्र कौशिक पिता पुनाराम कौशिक के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है।संभवतः आज मोछ और गुनसरी राशन दुकान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज भी करा लिया जाएगा।

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