जाने कल से 31 मार्च तक क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बन्द।

बिलासपुर

डेस्क

बिलासपुर-नावेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय के अंतर्गत आज बिलासपुर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने कल से खुली और बन्द रहने वाली प्रतिष्ठानों और संस्थानों के लिए आदेश जारी किया है।इसमें डेयरी, मेडिकल राशन, दुकानों को बंद करने से छूट दिया गया है।

जाने कौन से प्रतिष्ठान और संस्थान रहेंगे खुले?

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर डॉ. संजय अलंग द्वारा जिले के नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवा वाले संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मंडियों, दुकान, ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकानें, ट्रांसपोर्ट नगर, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, स्थायी होटल एवं रेस्टारेंट, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस, डेली नीड्स व किराना, राशन, मिल्क पार्लर, बेकरी दुकानों विद्युत व्यवस्थापक,

बाकी रहेंगे बन्द

उपर्युक्त संस्थानों और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी शासन के निर्देशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।

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शराब दुकानें एवं बार 23 से 25 मार्च

एक अन्य आदेश में जिले के सभी आबकारी दुकानों को 23 से 25 मार्च तक और एफ एल4(क) क्लब को 23 से 31 मार्च तक बंद रखे जाने को कहा है।

कोरोना से बचाव के लिए जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, रेस्तरां बार, होटल बार, शॉपिंग मॉल रेस्तरां बार,छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन लिंगियाडीह एवं भंडारणागार गतौरी को 23 मार्च से 25 मार्च तक पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है। इसी तरह बिलासपुर जिले में स्थित समस्त एफएल 4 (क) व्यावसायिक क्लब को 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

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